आजकल क्रेडिट कार्ड हासिल करना जितना आसान हो गया है, उसे बंद करवाना उससे मुश्किल भरा हो सकता है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इसके लिए नियम तय किए हैं, जिसे सभी बैंकों और कार्ड जारी करने वाली कंपनियों के लिए मानना आवश्यक है। जिन लोगों के पास बार एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड हैं, वे उसे आसानी से बंद करवा सकते हैं। ऐसा करने की प्रक्रिया बहुत आसान है और कार्ड धारक अनावश्यक फीस और शुल्क देने से भी बच सकता है।
आरबीआई के नियम : आरबीआई के नियमों के अनुसार, क्रेडिट कार्ड कंपनियों के लिए क्रेडिट कार्ड बंद करने के किसी भी अनुरोध को स्वीकार करना होगा। यह सात दिनों के भीतर पूरा हो जाना चाहिए, बशर्ते ग्राहक ने सभी बकाया का भुगतान किया हो।
बैंकों की जिम्मेदारी: कंपनियों के लिए कार्ड बंद करने के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए कार्डधारकों को कई विकल्प प्रदान करना अनिवार्य है। इसके तहत ईमेल आईडी, हेल्पलाइन नंबर, आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप आदि उपलब्ध कराना जरूरी है।
सात दिन बंद में बंद करना जरूरी: एक क्रेडिट कार्ड कंपनी को ग्राहक द्वारा किए गए अनुरोध के सात दिनों के भीतर कार्ड बंद करना अनिवार्य है। अगर बैंक ऐसा नहीं करते तो उन्हें प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। कार्ड बंद करने की शर्त ये है कि खाते में कोई बकाया नहीं है।
कार्ड बंद करवाने के ये चार तरीके
1. हेल्पलाइन नंबर : कार्ड धारक संबंधित बैंक के क्रेडिट कार्ड ग्राहक सेवा नंबर पर संपर्क कर इसके लिए अनुरोध कर सकता है। अनुरोध स्वीकार होने पर बैंक मैसेज या कॉल से सूचित करेगा।
2. ईमेल : इसके लिए सभी दस्तावेज के साथ क्रेडिट कार्ड बंद करने के लिए ईमेल कर सकते हैं। आवेदन स्वीकार होने के बाद बैंक सूचित करेगा। ईमेल पता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है।
3. ऑनलाइन अनुरोध : इसके लिए आपको बैंक की वेबसाइट पर जाना होगा। फॉर्म भरना होगा और अनुरोध सबमिट करना होगा। अनुरोध जाने के बाद बैंक का प्रतिनिधि पुष्टि के लिए कॉल करेगा।
4. डाक के जरिए : इस प्रक्रिया में ग्राहक को अपना क्रेडिट कार्ड दो टुकड़ों में काटकर बैंक के पते पर भेजना होता है। बैंकु इसकी पुष्टि करेगा। ध्यान रखें बैंक इस तरीके के लिए ग्राहक को बाध्य नहीं कर सकता है।